गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

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वाटिका लिमिटेड पर ईडी की बड़ी कार्रवाई: 68 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों से धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी की 68.59 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है, जिसमें 27.36 एकड़ कृषि भूमि और नौ अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं।


क्या है मामला?

वाटिका लिमिटेड और इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला और गौतम भल्ला पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया। बदले में निवेशकों को सुनिश्चित रिटर्न और लीज-रेंट रिटर्न देने का वादा किया गया था। लेकिन कंपनी ने रिटर्न देना बंद कर दिया और परियोजनाएं भी पूरी नहीं कीं।

एफआईआर का विवरण:

  • वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
  • इसी एफआईआर के तहत ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।

ईडी की जांच में क्या सामने आया?

ईडी के अनुसार:

  1. धोखाधड़ी का पैटर्न:
    वाटिका लिमिटेड ने निवेशकों से बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा किया।
  2. अधूरी परियोजनाएं:
    कंपनी ने वादे के अनुसार निवेशकों को संपत्तियां नहीं सौंपी।
  3. रिटर्न का बंद होना:
    सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान बीच में ही बंद कर दिया।
  4. संपत्तियों की कुर्की:
    68.59 करोड़ रुपए की कुल संपत्तियों को पीएमएलए (PMLA) के तहत कुर्क किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियां

ईडी ने वाटिका लिमिटेड की 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित नौ अचल संपत्तियों को कुर्क किया। इन संपत्तियों का कुल मूल्य ₹68.59 करोड़ आंका गया है।


पीएमएलए के तहत कार्रवाई

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई यह कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास है।


वाटिका लिमिटेड के प्रमोटर्स पर आरोप

  • अनिल भल्ला और गौतम भल्ला ने निवेशकों से धोखाधड़ी कर बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा किया।
  • कंपनी ने अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं किया और निवेशकों का पैसा दबा लिया।
  • आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत इन प्रमोटर्स पर कड़ा शिकंजा कसा गया है।

निष्कर्ष

वाटिका लिमिटेड और इसके प्रमोटरों पर ईडी की कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ा कदम है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों के अधिकारों की रक्षा हो और दोषियों को कानून के तहत सजा मिले।

Tausif Khan द्वारा, BH24News.com पर, आपको इस मामले की हर पहलू की जानकारी दी गई।


FAQs

  1. वाटिका लिमिटेड पर कार्रवाई क्यों की गई?
    कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है
  2. ईडी ने कितनी संपत्ति कुर्क की है?
    ईडी ने 68.59 करोड़ रुपए मूल्य की 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित नौ अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
  3. यह मामला कब दर्ज हुआ था?
    2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एफआईआर दर्ज की थी।
  4. पीएमएलए क्या है?
    धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच और दोषियों की संपत्तियां कुर्क की जाती हैं।
  5. इस कार्रवाई का उद्देश्य क्या है?
    निवेशकों को उनके अधिकार दिलाना और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाना।

Tausif Khan

तौसीफ खान, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं. BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।

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