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Allahabad High Court: बहुत जल्द मेजोरिटी, माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी अगर…

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा: धर्म परिवर्तन की मौजूदा रफ़्तार से भारत में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन सकते हैं

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को एक जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर धर्म परिवर्तन का मौजूदा चलन इसी तरह जारी रहा, तो भारत में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन सकती है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। “अगर इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई, तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसे धार्मिक समागमों को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है और भारत के नागरिकों का धर्म बदल रहा है,” कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के धर्म परिवर्तन अनुच्छेद 25 के विपरीत हैं, जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की सुरक्षा नहीं करता। “प्रचार का मतलब बढ़ावा देना है, लेकिन इसका मतलब किसी व्यक्ति को उसके धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना नहीं है,” कोर्ट ने कहा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कैलाश की जमानत याचिका खारिज कर दी। कैलाश पर आरोप है कि उसने गांववालों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उद्देश्य से उन्हें नई दिल्ली एक सामाजिक समागम में ले गया। कैलाश के वकील ने बहस में कहा कि मुखबिर के भाई रामफल को ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं किया गया था। बल्कि, रामफल और अन्य गांववाले सिर्फ ईसाई धर्म और कल्याण पर केंद्रित एक सभा में शामिल हुए थे। “यह कोर्ट, प्रथम दृष्ट्या, पाता है कि आवेदक जमानत का हकदार नहीं है। इसलिए, उक्त केस क्राइम में शामिल आवेदक की जमानत अर्जी, यहां, खारिज की जाती है,” कोर्ट ने निर्णय सुनाया।

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Shivani Upadhyay

शिवानी उपाध्याय, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़ी हुई हैं। BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।

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