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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को मिलेगी बेल? जमानत याचिका पर ये जज करेंगे आज सुनवाई

Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. शुक्रवार (14 जून) को एक बार फिर से जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी.

Arvind Kejriwal Latest News: आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार (14 जून) को दिल्ली की अदालत सुनवाई करेगी. अवकाशकालीन न्यायाधीश “मुकेश कुमार” इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं. अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था।

इससे पहले दिल्ली के अदालत ने 5 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से नाकार कर दिया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेहत के आधार पर मेडिकल टेस्ट के लिए अदालत में याचिका दायर कर सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज “कावेरी बावेजा” अब सात जून को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी.

Arvind Kejriwal Bail Latest News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 19 जून को सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक और अर्जी दायर किया है. केजरीवाल ने कोर्ट से आवदेन किया कि पत्नी सुनीता केजरीवाल को अनुमति दिया जाए कि वो मेरे मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मदद से मौजूद रहे.

EDने कहा कि CM केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए. वहीं, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अधिकारियों से भी जवाब मांगा है.

14 दिन बढ़ी थी सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए. जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी थी. अब वह 19 जून तक जेल में रह सकते हैं?. ED का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (SG) “तुषार मेहता” और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) “एसवी राजू” ने पिछली बार कहा था कि जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है.

एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के ‘दुरुपयोग’ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आचरण की आलोचना भी की थी. वरिष्ठ वकील “एन. हरिहरन” के नेतृत्व में CM अरविंद केजरीवाल के बचाव पक्ष ने दावा किया गया था, की ”उनकी डायबिटीज और उनके साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका  मिलनी जरूरी थी.

Ed ने अपनी दलील रखी थी कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट तो जेल में भी कराया जा सकता है. उन पर सरेंडर से बचने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था? आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दिया था. उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिये थे.

जेल में बंद सभी राजनेता राहत की मांग कर सकते हैं?

Ed ने कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। ED कहा कि यदि Kejrival को उनकी पार्टी AAP के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अगर एक राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई भी अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिक ये दावा करते हुए समान राहत की मांग करने लगेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं।

इसे भी पढ़ें: ED का दावा: आरोपी विनोद चौहान और केजरीवाल के बीच प्रत्यक्ष मैसेज के सबूत, मैसेज में जजों से मिलने की बातें हैं।

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Shahnawaz Sharif

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