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अरविंद केजरीवाल को 6 महीने बाद जमानत! न ऑफिस जा पाएंगे, न फाइलों पर कर पाएंगे साइन

Arvind Kejriwal's Bail Verdict: CM अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने अरेस्ट किया था. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका दायर की थी.

Arvind Kejriwal’s Bail Verdict:-सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका दायर की थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दायर हो गई है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का औचित्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा

‘हमने तैयार किए हैं 3 सवाल’

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दलीलों के आधार पर हमने 3 सवाल तैयार किए हैं। क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए, क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे टीसी में भेजा जा सके। पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने पाया है कि CBI ने अपने आवेदन में कारण दर्ज किए हैं कि उन्हें क्यों ऐसा करना जरूरी लगा। धारा 41ए(iii) का कोई उल्लंघन नहीं है।

सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है।” SC ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी और उन्हें टीसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा।

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Tausif Khan

तौसीफ खान, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं. BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।

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