Court Relief to Puja Khedkar in Fake Identity Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने IAS ट्रेनिंग ऑफिसर पूजा खेड़कर, को फेक आइडेंटिटी मामले में बड़ी राहत देते हुए Delhi High court ने 21 अगस्त तक पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने UPSC और दिल्ली पुलिस से पूजा खेड़कर को गिरफ्तार करने की वजह पूछी है। साथ ही कोर्ट ने UPSC और दिल्ली पुलिस को इंटिरिम बेल एप्लीकेशन पर अपना जवाब देने को कहा है।
जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि उन्हें “फिलहाल” ऐसा नहीं लग रहा कि खेडकर पर “तुरंत कस्टडी” की जरूरत है। उन्होंने कहा, “अभी के लिए ऐसा नहीं लगता कि उनकी तत्काल कस्टडी की जरूरत है।
कोर्ट ने आगे कहा, “वर्तमान मामले में, कोर्ट का मानना है कि अगली सुनवाई (21 अगस्त) तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।”
खेड़कर जिन पर परीक्षा में धोखाधड़ी आरोप के तहत कार्यवाही चल रही है। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख तब किया जब डिस्ट्रिक्ट अदालत ने की जमानत याचिका को खारिज़ कर दिया।
UPSC, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा को आयोजित करता है। UPSC ने पूजा खेडकर पर पहचान छुपाने के आरोप में FIR दर्ज की थी।
बता दें इससे पहले, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके द्वारा पहचान छिपाकर सिविल सेवा परीक्षा में हेराफेरी करके ज्यादा प्रयास करने के आरोपों को गंभीर माना था। साथ ही सभी आरोपों की गंभीरता से पूरी जांच करने की जरूरत बताई थी।
ट्रायल कोर्ट ने कस्टडी को जरूरी बताते हुए कहा कि इसे साजिश का पता चल सकेगा साथ ही इस मामले में कौन-कौन जुड़ा हुआ है उनका भी खुलासा होगा।
बता दें, पिछले महीने UPSC की ओर से उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर किया गया था। हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी को रद्द किए जाने के खिलाफ उचित मंच पर अपील करने की छूट दी है।