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Delhi CM Kejriwal Case Supreme Court me aaj Kya Huwa?

आम आदमी पार्टी को रिश्वत लेने का कोई सबूत नहीं SC में केजरीवाल का जवाब। 

Delhi CM Kejriwal Case Supreme Court me aaj Kya Huwa?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ED के हलफनामे पर अपना जवाब दिया,

Delhi Money Laundering Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में Ed के हलफनामे पर अपना जवाब और राय दी, केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ही कुछ दिनों पहले Ed की गिरफ्तारी का तरीका और उसकी टाइमिंग CBI द्वारा जांच की जाने चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी इस बात का उदाहरण देती है कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार में अपने सबसे बड़े राजनीतिक दलों को कुचलने और हटाने के लिए ED , CBI और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी को साउथ ग्रुप से रिश्वत ली है ऐसे में गोवा का चुनाव अभियान में इस रकम का इस्तेमाल किया जाना तो दूर की बात हैं।।

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई भी रिश्वत का एक भी पैसा नहीं आया है। इस संबंध मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाये गए वे सारे बेबुनियाद है ऐसे में जब चुनाव का पर्व हो राजनीतिक पार्टी के गतिविधि शिखर पर होती है।

इस समय याचिकाकर्ता केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी से गंभीर पूर्वाग्रह का संकेत देती हुई दिख रही है। इससे केंद्र सत्ता दल को मौजूदा चुनाव में काफी बढ़त मिलेगी।।

अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव” होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक जैसा अवसर उपलब्ध होना चाहिए।

ऐसे में मेरी अवैध गिरफ्तारी उचित नहीं है।

Delhi CM Kejriwal Case Supreme Court me aaj Kya Huwa?

अब ED ने क्या कहा ?

Ed ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनमें में कहा कि केजरीवाल ने अपने मामले में अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह कहां है, कि वह मनी लांड्री के दोषी है।

दिल्ली हाई कोर्ट का क्या था फैसला :

केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। और अभी तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई कानून राहत नहीं दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की चुनौती की याचिका खारिच कर चूका है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं मानी जा सकती हैं। इसी आदेश के कारण मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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Shahnawaz Sharif

Shahnawaz Sharif, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं. BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। Thank You...

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