Income Tax Saving: नौकरीपेशा लोगों (Salaried Person) के लिए टैक्स बचाना एक कठिन कार्य हो सकता है। कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के आखिरी दिनों में टैक्स बचाने के बारे में सोचते हैं। हालांकि, अगर आप पहले से ही टैक्स सेविंग की योजना बनाते हैं, तो आप अधिक राशि बचा सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए सरकार कई अवसर प्रदान करती है। इस लेख में, हम जानेंगे कि आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कैसे ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। धारा 80C के अंतर्गत उपलब्ध कर कटौती का लाभ कैसे उठाया जाए, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है।
आइए, आज हम आपको कुछ सरल उपाय बताते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।
एफडी:Income Tax Saving
अगर आप 5 साल के टेन्योर वाले एफडी में निवेश करते हैं, तो आप ₹1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में इन एफडी पर 7% से 8% तक का ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि, एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर लगता है। एफडी में निवेश करके आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
पीपीएफ
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पर भी टैक्स
सेविंग का लाभ होता है। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है और हर तिमाही में इसकी ब्याज दरें बदल सकती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज टैक्स फ्री होते हैं।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) भी निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। ELSS में कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, हालांकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि 1 वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये के रिडेम्पशन पर टैक्स मुक्त होता है। अगर इससे अधिक रिडेम्पशन होता है, तो उस पर 10% की दर से टैक्स लगता है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 5 साल के लिए एक निश्चित ब्याज मिलता है। वर्तमान में इस पर वार्षिक 6.8% का ब्याज प्राप्त होता है। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आप 1 वित्त वर्ष के लिए 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं।
जीवन बीमा पॉलिसी
जीवन बीमा पॉलिसी आजकल काफी महत्वपूर्ण है। आप इसके माध्यम से सालाना ₹1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक डिस्क्रेशनरी स्कीम है जिसमें आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें आप सालाना ₹2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं और 80CCD (1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में भी आप टैक्स बचाने का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप एक वित्त वर्ष में 80C के अंतर्गत ₹1.5 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना
सरकार ने बेटियों की पढ़ाई के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की थी। इस स्कीम में रिटर्न के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी होता है। वास्तव में, यह स्कीम टैक्स फ्री होती है।
होम लोन पर ब्याज से टैक्स बचत
अगर आपने होम लोन लिया है, तो इसके ब्याज पर भी आप टैक्स में कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
स्वयं के रहने के मकान पर: ब्याज पर अधिकतम ₹2 लाख की कटौती धारा 24(b) के तहत मिल सकती है।
किराए पर देने के मकान पर: इस पर असीमित कटौती का दावा किया जा सकता है, लेकिन टैक्स नियमों के अनुसार।
मानव कल्याण और दान पर टैक्स बचत
धारा 80G के तहत सामाजिक कार्यों और दान में किए गए योगदान पर टैक्स में कटौती का लाभ लिया जा सकता है। यह कटौती 50% से 100% तक हो सकती है।