Kolkata RG Kar Rape Murder Case : ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को हुई उम्र कैद की सजा: जिंदगी भर रहेगा जेल में।

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Kolkata RG Kar Rape Murder Case : कोलकाता के जिस डॉक्टर से रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था उस मामले में अदालत ने मुख्य आरोपीय संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई है सजा की सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राय को जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय राय की सजा का ऐलान हो गया है कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है फैसले की सबसे अहम बात यह है कि दोषी संजय राय को जीवन भर जेल में ही रहना होगा ये फैसला कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने सुनाया है इस मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार सहित सीबीआई ने भी फांसी की सजा मांगी थी हालांकि अदालत में फांसी की सजा न देकर उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने दोषी संजय पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है बता दे की अदालत ने इस मामले को दुर्लभ नहीं माना इसलिए फांसी की सजा नहीं सुनाई है।

जज ने कहा तुम पहले ही दोषी साबित हो चुके।

संजय की दलील पर जज ने कहा मैंने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए करीब आधा दिन दिया था मैंने तुम्हें 3 घंटे तक सुना मेरे सामने जो भी आरोप, सबूत, दस्तावेज, गवाह पेश किए गए उनकी जांच की गई और उनके आधार पर मैंने तुम्हें दोषी पाया है तुम पहले ही दोषी साबित हो चुके हो अब मैं सिर्फ सजा के बारे में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है क्या वे तुमसे संपर्क रखते हैं इस पर संजय ने कहा कि वह जब से जेल में है उस से कभी कोई नहीं मिला।

सीबीआई के वकील ने दि यह दलील मांगी फांसी।

सीबीआई के वकील ने कहा कि यह दुर्लभ मामला है पीड़ित मेघावती छात्रा थी इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है माता-पिता ने अपनी बेटी खो दी है अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो क्या कहा जा सकता है केवल फांसी की सजा ही समाज में विश्वास ला सकता है।

मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद दोष साबित।

कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपीय संजय राय को दो दिन पहले 18 जनवरी को दोषी करार दिया था जज अनिर्बन दास ने संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा) 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया था जज ने संजय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा था तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।

सभी सबूतो की बारीकी से जांच की: जज।

संजय ने जज पूछा था मुझे फसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है इसके जवाब में जज अनिर्बन दास ने कहा था मैंने सभी सबूतो की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी है इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है तुम दोषी हो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।

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Neyaz Ahmad

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