Lok Sabha Election Voter Turnout:: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग(EC) से लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत (%) के आंकड़े उसकी अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पांच चरण के चुनाव पुरे हो चुके हैं, अभी दो चरण बचे हुए हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर मतदान की प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका खारिज
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर ऑफिसियल वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
ADR की याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि इससे लोगों को भ्रम होगी।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
निर्वाचन आयोग(EC) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मतदान केंद्र-वार मतदान की प्रतिशत के आंकड़े बिना सोचे-समझे जारी करने और ऑफिसियल वेबसाइट पर पोस्ट करने से लोकसभा चुनावों में व्यस्त मशीनरी में भ्रम की स्थिति बन जाएगी।
आयोग ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी अधिदेश नहीं है।
याचिका में क्या मांग की गई थी?
याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि सभी मतदान केंद्रों की फॉर्म 17 C भाग-1 (दर्ज मतदान का विवरण) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियां मतदान के तुरंत बाद अपलोड हो जानी चाहिए।