Manish Sisodia Bail: आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करप्शन और मनी लांड्रिंग केस में जमानत दे दी है। उन पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की मांग पर उन्हें बेल मिल गई है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ये फैसला सुनाया। इससे पहले मई में मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बिल देने से मना कर दिया था। बता दें, पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग और करप्शन दोनों ही मामलों में उनकी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
17 दिनों से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए 10 लाख का बॉन्ड देना पड़ा जिसके बाद उन्हें बेल मिली।
इन शर्तों पर छोड़ा जाएगा ।
वह किसी भी गवाह या सबूत को धमकाने की कोशिश नहीं कर सकते।साथ ही उन्हें हर सोमवार और बृहस्पतिवार को थाने जाकर अपनी हाजिरी लगवानी होगी।