Patanjali Misleading Ads Case: पतंजलि ‘भ्रामक विज्ञापन’ वाले मामले में बाबा रामदेव को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मानहानि का केस।

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Patanjali Misleading Ads Case : पतंजलि ‘भ्रामक विज्ञापन’ मामले में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के केस को SC ने बंद कर दिया है. दरअसल, पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा दाखिल हुआ था, जिसे SC ने आज स्वीकार कर लिया है.

पतंजलि ‘भ्रामक विज्ञापन केस’ में पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मानहानि का केस को बंद कर दिया है।

Shahnawaz Sharif

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