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Scrap Your Old Vehicle Online: पुरानी गाड़ी को ऑनलाइन स्क्रैप कैसे करें ?

Scrap Your Old Vehicle Online: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ सड़क पर चलाने के लिए प्रतिबंधित हैं।

 Scrap Your Old Vehicle Online: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, इन गाड़ियों को बेचा और अन्य राज्यों में फिर से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अक्सर महंगी होती है और आमतौर पर तब की जाती है जब वाहन की स्थिति अच्छी हो। कई लोगों के लिए, इन समाप्ति आयु वाली गाड़ियों को अधिकृत परिवहन विभाग के स्क्रैपर्स के माध्यम से स्क्रैप करना एक अधिक व्यावहारिक विकल्प है। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने से न केवल पर्यावरण के अनुकूल निपटान में मदद मिलती है, बल्कि मालिकों के लिए कई फायदे भी होते हैं, जैसे वित्तीय प्रोत्साहन और भविष्य में कम लागत।

गाड़ी को स्क्रैप करने के फायदे

इन गाड़ियों को बेचा और अन्य राज्यों में फिर से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, लेकिन यह महंगा पड़ता है। इसलिए लोग अपनी गाड़ी को स्क्रैप करना पसंद करते हैं।

पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के कई फायदे हैं:

रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट:

डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिखाने पर नए वाहन का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ किया जाता है।

रोड टैक्स में छूट:

नए वाहन के लिए राज्य सरकारें रोड टैक्स में छूट दे सकती हैं, जो गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% और परिवहन वाहनों के लिए 15% तक हो सकती है।

वाहन निर्माताओं से छूट:

वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित किया गया है कि वे नए वाहन की खरीद पर 10% तक की छूट दें।

पुरानी गाड़ी रखने के नुकसान

पुरानी गाड़ी रखने के कई नुकसान भी हैं। 15 साल से पुरानी वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट (FC) जारी करने के शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा, 15 साल से पुरानी निजी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नवीनीकरण के लिए भी अधिक शुल्क लगेगा। इसके साथ ही, इन पुरानी गाड़ियों पर 10 से 15% अतिरिक्त ग्रीन सेस भी लगेगा।

ऑनलाइन गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

 अपनी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: इस लिंक पर जाएं: || V A H A N | Voluntary Vehicle Scrapper || (parivahan.gov.in)

स्टेप 2: “वाहन का मालिक” या “Vehicle Owner” पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर डालें।

स्टेप 3: OTP देने के बाद अपनी पहचान को पक्का करें और आगे बढ़ें।

स्टेप 4: अगले पेज पर “अपनी गाड़ी स्क्रैप करें” को चुनें और फिर चेसिस नंबर या इंजन नंबर के आख़िरी 5 अंक डालें।

स्टेप 5: फिर अपना राज्य और वह कंपनी चुनें जिससे आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराना चाहते हैं।

स्टेप 6: सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मालिक की पहचान, पते का प्रमाण, आदि।

स्टेप 7: चयनित कंपनी द्वारा आपको कॉल का इंतज़ार करें या आप उनकी हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं।

इसके साथ ही प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

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