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हरियाणा रोड़वेज का अपने यात्रियों को बेहतरीन तोहफ़ा एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त बस सर्विस, हरियाणा के 22 लाख परिवारों को मिलेगा इसका लाभ।

हरियाणा रोड़वेज से सफ़र करना हुआ और आसान।

हरियाणा रोड़वेज का अपने यात्रियों को बेहतरीन तोहफ़ा एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त बस सर्विस, हरियाणा के 22 लाख परिवारों को मिलेगा इसका लाभ।

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सात मार्च को पंचकूला से हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हरियाणा हैप्पी योजना) का शुभारंभ किया था। योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोड़वेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। पात्र व्यक्तियों को हरियाणा रोड़वेज बसों में फ्री में सफ़र करने के लिए एक ई-स्मार्ट कार्ड या कहें हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा। हरियाणा रोड़वेज की बसों में अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इसमें एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किया जा रहा है। इस कार्ड की मदद से पात्र व्यक्ति आसानी से अपने गंतव्य स्थल पर जा सकेंगे

जिसके लिए लाभ पाने वाले व्यक्ति को 50 रुपये की राशी जमा करानी होगी इसके अलावा कार्ड की लागत 109 रुपये और कार्ड के वार्षिक रखरखाव की राशी् 79 रुपए सरकार वहन करेगी। हरियाणा सरकार की इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वही लाभार्थी होंगे जो हरियाणा के निवासी होंगे, जिनका अंत्योदय परिवार से संबंध तथा परिवार पहचान पत्र (PPP) होगा व जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होगी। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र, अंत्योदय कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल तथा मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। योजना के तहत लाभार्थी हर साल 1000 किलोमीटर तक का सफर हरियाणा रोड़वेज की बसों में मुफ्त उठा सकता है।इस योजना के क्रियान्वयन से लोगों पर जहां एक ओर आर्थिक बोझ कम होगा वही दूसरी ओर दिन प्रतिदिन यात्रा करने वाले राहगिरों को भी कम आर्थिक तंगी से गुज़रना पडेगा।हरियाणा हैप्पी कार्ड के आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद व्यक्ति को हैप्पी कार्ड पर अप्लाई कर परिवार पहचान पत्र को वैरिफाई करवाना अनिवार्य होगा।सभी माँगी गई सूचना दर्ज कर आप हैप्पी कार्ड के लिए सफलतापूर्वक अप्लाई करने में सक्षम होंगे।अप्लाई करने के 15 दिन बाद आप रोड़वेज कार्यालय से अपना कार्ड प्राप्त कर सकते है

                    कीर्ति भारद्वाज

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Shahnawaz Sharif

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