आपके सिम के कारण हो सकती हैं आप को जेल या लग सकता है 2 लाख रूपये तक का जुर्माना भी.
दूरसंचार अधिनियम 2023 को पूर्ण रूप से लागू किया जा चूका है जिस के तहत कुछ सर्ते भी हैं. जो.
इस अधिनियम के तहत आप को ज्यादा सिम रखने के वजह से जेल या 2 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता हैं.
तो इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को कितनी सिम रखने की है अनुमति ?
इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति के नाम पर केवल 9 सिम रखने की अनुमति. जम्मू कश्मीर और असम में 6 की लिमिट हैं.
अगर कोई व्यक्ति इन लिमिट से ज्यादा सिम का इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को मुसीबत में डाल सकता हैं.
आप को अपने आधार कार्ड पर सिर्फ 9 सिम ही इस्तेमाल कर सकते है अगर इससे ज्यादा करते है तो आप इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं.
अगर आप पहली बार इस नियम को तोड़ते हैं 50 हजार रुपया का जुर्माना देना होगा और आप बार बार तोड़ते हैं तो 2 लाख रूपये तक का जुर्माना देना होगा.
सरकार द्वारा इसमें कुछ छुट भी दिया अगर आप 9 सिम से ज्यादा इस्तेमाल करते है और गलत काम में इस्तेमाल करते है तो आप बहुत बुरे फंस सकते है. नही तो सिर्फ आप को चेवतानी दिया जायेगा.
अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानना चाहते है तो निचे दिये गए पोस्ट को देख सकते हैं.