Arvind Kejriwal Bail cancelled: ED की तरफ से एएसजी एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें पेश कर रहे हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच कर रही है।
ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि उन्हें दलीलें रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि आप ने कल 7 घंटे अपनी बात रखी है, कुछ शालीनता से स्वीकार करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का जमानत आदेश लागू नहीं होगा, यानी केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट रूम लाइव….Arvind Kejriwal Bail cancelled
एएसजी एसवी राजू: मैं एक मामले पर तुरंत रोक की मांग कर रहा हूं। अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ है, और शर्तें स्पष्ट नहीं हैं। हमें जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। मैंने अपनी पूरी दलीलें पेश करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। मेरी दलीलों को सीमित कर दिया गया।
विक्रम चौधरी (केजरीवाल के वकील): क्या सात घंटे की दलीलें पर्याप्त नहीं हैं? कुछ शालीनता से स्वीकार करना भी सीखें।
एएसजी एसवी राजू: सरकारी वकील को उचित अवसर मिलना चाहिए, जो हमें नहीं दिया गया। मेरी रोक लगाने की अपील पर भी विचार नहीं किया गया। मैं गंभीरता से आग्रह कर रहा हूं कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द सुनवाई हो।
विक्रम चौधरी: यह आश्चर्यजनक है। वे शालीनता से कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। यही ईडी की समस्या है।
अभिषेक मनु सिंघवी: क्या मैं कुछ कह सकता हूं?
एएसजी एसवी राजू: आप उस समय मौजूद नहीं थे।
सिंघवी: शोर-शराबा और गर्मागर्मी से कुछ हासिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले हैं जो बताते हैं कि जमानत रद्द करना और जमानत देना दो अलग चीजें हैं।
एएसजी एसवी राजू: इस बीच जमानत पर रोक लगनी चाहिए।
हाईकोर्ट: फाइल आने दीजिए। हमने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है। फाइल 10-15 मिनट में आ जाएगी, उसके बाद आप दलीलें पेश कर सकते हैं। केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा।
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