Captain Anshuman Singh kirti chakra: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ ‘Online’ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को गंभीरता से लिया है. महिला आयोग ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से मांग किया हैं कि वो आरोपी के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज करे बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी किया जाये. इस मामले में आरोपी दिल्ली शहर के रहने वाला है.
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दिल्ली पुलिस को सोमवार को जारी एक पत्र में विशेष कानूनी प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है. इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 67 भी शामिल है.
BNS में है तीन साल सजा का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य को दंडित करने का प्रावधान रखी गई है. जबकि IT अधिनियम की उक्त धारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसार के लिए दंड से संबंधित इस में प्रावधान है.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने पत्र में इन कानूनों के अनुसार दिए जाने वाले दंड का जिक्र करते हुए लिखा है कि इन अपराधों के लिए पहली बार के अपराधकर्ताओं को 3 साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर से कठोर दंड का प्रावधान का जिक्र किया है.
पुलिस 3 दिन के अंदर करे कार्रवाई
NCW ने दिल्ली पुलिस को उक्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज करने और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग किया गया है. आयोग ने पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की भी मांग किया है. साथ ही 3 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को भी मांग किया गया है.
कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन “अंशुमन सिंह” पंजाब रेजिमेंट की 26th बटालियन के सेना मेडिकल कोर का हिस्सा थे. वह एक ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात हुए थे. 19 जुलाई 2023 को सियाचिन के चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्निदुर्घटना के दौरान अंशुमन ने वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने में अपनी जान की बाजी लगा कर उनकी मदद की थी. इसी दौरान मेडिकल इंवेस्टिगेशन सेंटर तक आग काफी फैल गई थी . ये सब देखकर कैप्टन अंशुमन ने अपनी जान की बिलकुल परवाह किए बगैर उसमें कूद गए थे.