Defamation Case of 40 Crore on Kangana Ranaut: मंडी से सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की एक मॉर्फ्ड पिक्चर सोशल मीडिया पर शेर की थी जिसमें उन्होंने माथे पर त्रिपुंड और तिलक लगाया हुआ है वहीं गले में क्रॉस का निशान है तो सर पर टोपी है। जिस वजह से कंगना रनौत को 40 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है…
क्या है पूरा मामला?
दरअसल कुछ दिनों पहले मंडी से सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की एक एडिटेड पिक्चर शेयर की थी जिसमें राहुल गांधी के सिर पर टोपी, गले में क्रॉस का निशान, और माथे पर तिलक। उन्होंने यह पोस्ट राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर तंज कसते कसते हुए किया था। जहां तस्वीर के साथ कैप्शन में कंगना ने लिखा “जाति जीवि जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है।”
इस तस्वीर को शेयर करने के बाद कंगना को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। और अब SC के सीनियर लॉयर नरेंद्र मिश्रा उन पर कानूनी कार्यवाही करेंगे।
SC के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि पहली बात तो किसी की भी इस तरह की तस्वीर को एडिट करना एलाऊ नहीं है। और उसे सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के शेयर करना आईटी एक्ट के सख्त खिलाफ है। इसके बाद वकील नरेंद्र मिश्रा ने कंगना रनौत के ऊपर मानहानि का लगाया। साथ ही राहुल गांधी की छवि को ख़राब करने के लिए 40 करोड़ का मुआवजा भी ठोक दिया।
इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी की तस्वीर को एडिट कर पोस्ट करने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर ने कंगना रनौत के खिलाफ 40 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया pic.twitter.com/EAgchtctqs
— Rapunzel (@_DilS3Rahul_) August 8, 2024
वकील नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि आप किसी की इस तरह की पिक्चर एडिट नहीं कर सकते। जिससे उसकी छवि पर असर पड़े। और बिना अनुमति के उसे सोशल मीडिया पर डालना आईटी एक्ट के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना को किसी ने पूरी पॉलीटिकल पार्टी को बदनाम करने का हक नहीं दिया है। उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना रनौत को पार्टी से निकाल देने की मांग की है।
इससे पहले भी कंगना रनौत राहुल गांधी पर ऐसे बयान देख चुकी है जिसके चलते उन्हें काफी आलोचना झेलने पड़ी है। कंगना रनौत और विवादों का गहरा नाता है।
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