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क्या कोई सांसद शपथ के बिना सदन भवन में बैठ सकता? जानिए कितना लग सकता है जुर्माना.

PM नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति(President) शपथ दिलाएंगी. लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई सदन का सदस्य अगर बिना शपथ लिए सांसद के सदन में बैठता है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है?

PM Modi News: नरेन्द्र मोदी 9 जून रविवार के दिन शाम को लगातार तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लये हैं. राष्ट्रपति “द्रौपदी मुर्मू” प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएँगी. लेकिन क्या आप को पता हैं कि अगर कोई सांसद बगैर शपथ लिए सदन में बैठता है, तो उसके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की जा सकती है.

शपथ लेना जरूरी हैं?

संविधान के अनुच्छेद 99 में सांसदों द्वारा शपथ लेना अनिवार्य कहा गया है. लेकिन अगर कोई सांसद बिना शपथ के सदन में बैठता है, तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है. बता दें कि अनुच्छेद 99 के मुताबिक संसद के लोकसभा सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए पहले हर सदस्य को राष्ट्रपति या उनकी ओर से इस काम के लिए नियुक्त किए गए हर व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है. इस शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में भी दिया हुआ है.

क्या हो सकता हैं जुर्माना

संविधान के अनुसार सदन के हर सदस्य को शपथ लेना अनुवार्य बताया गया है. लेकिन अगर कोई बिना शपथ लिए सदन में बैठता है, तो उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. अनुच्छेद 104 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से पहले, या जानते हुए कि वह योग्य नहीं है या वह सदस्यता के लिए अयोग्य है या उसे विधि द्वारा ऐसा करने से प्रतिबंधित किया तो नही गया है. इस दौरान वो सदस्य के रूप में सदन में बैठता है, तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है.

प्रधानमंत्री और सदस्यों की शपथ में अंतर

बता दें कि प्रधानमंत्री और संघ के मंत्रियों को 2 शपथ लेना होता है. एक पद के लिए और दूसरी गोपनीयता की शपथ लेना होता है. वहीं  संसद के सदस्य को सिर्फ 1 ही शपथ लेना होता है.

प्रधानमंत्री पद की शपथ कैसे होती हैं

मैं <नाम> ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी. मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा/रखूंगी. तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा//रखूंगी.

गोपनीयता की शपथ कैसा होता हैं

मैं <नाम> ईश्‍वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री/मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्‍यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो. मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा/रखूंगी.

लोकसभा सदस्य की शपथ

मैं  <नाम> जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा / रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा/रखूंगी.

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Shahnawaz Sharif

Shahnawaz Sharif, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं. BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। Thank You...

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