Rape Murder Case Current Status: सीबीआई ने 13 अगस्त को आर.जी. कर अस्पताल में एक युवा मेडिकल छात्रा की बलात्कार और हत्या के मामले की जांच अपने हाथ में ली। यह घटना चार दिन पहले घटी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद, यह मामला पुलिस से सीबीआई को सौंपा गया। तब तक पुलिस ने नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था, जो इस मामले में मुख्य आरोपी था।
अब एक महीना बीत चुका है, और 13 सितंबर तक कोई नई गिरफ्तारी या बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। सवाल उठ रहे हैं कि सीबीआई ने इस एक महीने में क्या किया और चार्जशीट कब दायर होगी।
सीबीआई की टीम की जांच प्रक्रिया
- सीबीआई की विशेष टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची और 14 अगस्त को ताल पुलिस स्टेशन से सारे दस्तावेज़ लेकर जांच शुरू की।
- एक टीम ने आर.जी. कर अस्पताल से फॉरेंसिक जांच के नमूने एकत्र किए और अपराध स्थल का नक्शा तैयार किया।
- दूसरी टीम पीड़िता के घर सोंडेपुर गई, जहां उन्होंने पीड़िता के माता-पिता से बातचीत की और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली।
- मुख्य आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लेकर सीबीआई ने एसएसकेएम अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण करवाया और बाद में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उससे पूछताछ की।
- मोबाइल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन की भी जांच की गई।
पूर्व प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों की पूछताछ
15 अगस्त को आर.जी. कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पहली बार पूछताछ के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया गया। उनके साथ अस्पताल के दो अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की गई।
संदीप घोष से पूछताछ के दौरान अस्पताल में कई वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। हाईकोर्ट ने सीबीआई को इन आरोपों की भी जांच करने का आदेश दिया।
सीबीआई की छानबीन और गिरफ्तारियां
25 अगस्त को सीबीआई ने सुबह-सुबह संदीप घोष के घर छापा मारा। घोष ने दरवाजा खोलने में एक घंटे से अधिक समय लगाया, जिसके बाद सीबीआई ने उनके घर की पूरी तलाशी ली। इसके अलावा उनके करीबी सहयोगियों के घरों पर भी छापे मारे गए।
2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उनका मेडिकल परीक्षण करवाया। जांच के दौरान उनके और उनकी पत्नी संगीता घोष की कई अवैध संपत्तियों का पता चला।
जांच की स्थिति और अगला कदम
9 सितंबर को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आर.जी. कर मामले की पहली स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अब तक की जांच की जानकारी और भविष्य की योजना दी गई। अगली स्टेटस रिपोर्ट 17 सितंबर को पेश की जानी है।
13 सितंबर को, सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया।
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