Sim Buying Limit: मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए सिम बेहद जरूरी चीज़ होती है. सिम प्रोवाइड करवाने के लिए भारत में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां जैसे JIO, Airtel,इत्यादि हैं. जब आप टेलीकॉम कंपनी से सिम खरीदते हैं. तो आपके वैलिड डॉक्युमेंट (जैसे प्रूफ ID) देना होता है और eKYC कंपलीट करवानी होती है. तब ही जाकर आपको एक सिम जारी की जाती है. आपके द्वारा खरीदी गई सिम का रिकॉर्ड टेलीकॉम कंपनी के ऑपरेटर के पास जमा हो जाता है.
अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी (गैर क़ानूनी हरकत) करते हैं. तो उसे बड़ी ही आसानी के साथ टेलीकॉम कंपनी द्वारा ट्रैक किया जा सकता है. पिछले महीने भारत में कई नई टेलीकॉम नियम को लागू किए गए हैं. जिनमें सिम खरीदने को भी लेकर एक लिमिट तय की बात बताई गई है. अगर कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा सिम खरीदा है तो हो सकता हैं कि उसे मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं आखिर एक व्यक्ति कितनी सिम को खरीद सकता है.
9 सिम खरीदने की लगाई गई है लिमिट
भारत में सिम खरीदने को लेकर एक और नया नियम लागू कर दिया गया है. सभी को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करता हैं. तो फिर उस पर लाखों का जुर्माना सरकार द्वारा लगाया जा सकता है. नए टेलीकॉम कानून के तहत अब भारत में एक व्यक्ति केवल 9 ही सिम अपने नाम पर खरीद सकता है. तो वहीं इसके अलावा “जम्मू कश्मीर” और “नॉर्थ ईस्ट” के राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए यह लिमिट 9 के बजाय सिर्फ 6 रखी गई है. अगर किसी ने इस लिमिट को क्रॉस किया तो फिर सरकार द्वारा जुर्माना लगाई जाएगी.
Sim Limit : Having too many SIMs can geeting in Jail or Fine?
50 लाख तक लग सकता है जुर्माना
नई टेलीकॉम नियमों के मुताबिक, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में 6 से अधिक और भारत के बाकी राज्यों में 9 से ज्यादा सिम अगर कोई व्यक्ति खरीदता है. तो फिर उस व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं पर अगर दूसरी बार भी यह गलती की जाती है. तो फिर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं. इसके साथ ही अगर कोई फर्जी तरीके से सिम खरीदने की कोशिश भी करता है. तो फिर उस पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और इसके साथ ही उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा भी दी जा सकती है.
चेक कर सकते हैं कितने सिम हैं आपके नाम पर
अगर आपको यह चेक करना है कि आपका नाम पर कितनी सिम अभी रिलीज़ है. और उनमें से कितनी सिम चालु हैं. तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in (Govt वेबसाइट) पर जाना होगा. इसके बाद यहां आपको अपना नंबर डालना होगा और उसके बाद को ओटीपी दर्ज करने के बाद लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपके सामने सभी नंबर दिखाई देने लगेंगे जो आपकी आईडी प्रोफ से चल रहे हैं.
अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कोई नंबर आपका नहीं है तो आप ‘दिस इज नॉट माय नंबर ‘ (‘This is not on my number’) पर क्लिक कर सकते हैं . इसके बाद आपके ऊपर दिए गए बॉक्स में आईडी में लिखा नाम डालना होगा. और नीचे दिये गए रिपोर्ट के ऑप्शन पर भी क्लिक करना होगा. इसके बाद आपकी Deactivation कंप्लेंट का एक रेफरेंस नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसे आप समय समय पर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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